शहडोल।रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र रहेंगे प्रतिबंधित - कलेक्टर

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र  रहेंगे प्रतिबंधित - कलेक्टर



(दीपक केवट - 7898803849)
शहडोल।लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने से ध्वनि विस्तार यंत्रों के दुरूपयोग एवं शांत वातावरण कायम रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित दाहिमा के द्वारा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 एवं 10 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये ध्वनि विस्तारक, एम्पलीफायर या कोई अन्य युक्ति (डिवाइज) जो ध्वनि के प्रवर्धन एवं प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाती हो, सार्वजनिक शांति में बाधक होने से शहडोल जिला क्षेत्र में उनके उपयोग लोकसभा निर्वाचन 2019 के परिणाम घोषित होने तक के लिये 10 मार्च से रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) के अधीन न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी । जिस पर 6 माह तक के कारावास या एक हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों के दण्ड का प्रावधान है।
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