रेलवे टिकट का अवैध व्यापार करने वाला आरोपी गिरफ्तार
अनूपपुर। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अनूपपुर द्वारा कमीशन पर रेलवे टिकट का अवैध व्यापार किए जाने की सूचना पर 27 जनवरी को आरोपी मुकेश कुमार के विरूद्ध धारा 143 के रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। मामले की जानकारी देते हुए रेलवे सुरक्षा बल अपराध गुप्तचर शाखा अनूपपुर के प्रभारी आर.पी. सिंह ने बताया कि पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि वह ग्राहको से आर्डर लेकर ईमेल के अपने मालिक अमर कुमार नायक पिता ईश्वर नायक उम्र 29 वर्ष निवासी जमुना कॉलरी वार्ड क्रमांक 4 क्वाटर सी - 34 माईनस कॉलोनी थाना भालूमाडा को देता था, जहां से वे स्वयं रेल ई टिकट बनाकर मेल के द्वारा पुन: मुकेश बतौर कमीशन 100-150 रूपए लेता था। उक्त घटना में जांच हेतु नोटिस देने पर 30 जनवरी को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट मनेन्द्रगढ़ में कम्प्यूटर सिस्टम के साथ उपस्थित हुआ। पोस्ट पर मौजूद उप निरीक्षक एस.के. नाग द्वारा उससे पूछे जाने पर उसने अपना नाम व पता एवं कम्प्यूटर सिस्टम को खोलकर अपने पर्सनल आईडी व अन्य आईडी से बनाए गए कुल 21 रेल ई टिकट की प्रति कीमत 21 हजार 987 रूपए निजी आईडी से रेल ई टिकट बनाने के संबंध में वैधानिक कागजात प्रस्तुत नही कर सका और बताया कि मुकेश कुमार ठाकुर की सहायता से प्रत्येक टिकट पर कमीशन प्राप्त कर रेल ई टिकट का अवैध व्यापार करने का अपराध स्वीकार किए जाने पर उप निरीक्षक एस.के. नाग द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति कथन दर्ज कर उपरोक्त व्यक्ति को रेलवे अधिनियम की धारा 143 का आरोपी पाते हुए गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले में मुख्य भूमिका रेलवे सुरक्षा बल अपराध गुप्तचर शाखा अनूपपुर के प्रभारी आर.पी. सिंह, उप निरीक्षक आर.एस. मिश्रा, आरक्षक पी.के. मिश्रा, रनवीर एवं रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट मनेन्द्रगढ़ के उप निरीक्षक एस.के. नाग एवं आरक्षक संदीप का सहरानीय योगदान रहा।
