02 अप्रैल से भरे जायेगें नाम निर्देशन पत्र, 23 मई को मतगणना - कलेक्टर
(दीपक केवट - 7898803849)
शहडोल।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित दाहिमा ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के तैयारियों की जानकारी आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों को दी। कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन हेतु कार्यक्रम प्रसारित कर दिया गया है। उन्होनें बताया कि शहडोल संसदीय क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 23 मई 2019 को होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहडोल संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के लिये 02 अप्रैल 2019 से 09 अप्रैल 2019 तक नाम निर्देषन जमा किये जायेगें, नाम निर्देशन का परीक्षण एवं जांच 10 अप्रैल 2019 को की जायेगी तथा 12 अप्रैल 2019 तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। उन्होनें बताया कि लोकसभा निर्वाचन में शहडोल जिले के 7 लाख 20 हजार 975 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेगें। उन्होनें बताया कि लोकसभा निर्वाचन में 3 लाख 70 हजार 802 पुरूष मतदाता एवं 3 लाख 50 हजार 157 महिला मतदाता एवं 16 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेगें। कलेक्टर ने बताया कि शहडोल जिले में लोकसभा निर्वाचन हेतु विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी में 347, जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र में 298 एवं जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में 315 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी संसदीय क्षेत्र 11-सीधी में होने के कारण जिला कार्यालय सीधी में एवं विधानसभा क्षेत्र 84-जयसिंहनगर एवं 85-जैतपुर संसदीय क्षेत्र 12-षहडोल में होने के कारण संसदीय क्षेत्र (मुख्यालय अनूपपुर) के कार्यालय में नाम निर्देषन पत्र जमा किये जायेगें। उन्होनें बताया कि शहडोल जिले में निर्वाचन कार्यक्रम प्रसारित होने के साथ ही 10 मार्च 2019 से धारा 144 लागू कर शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये गये है तथा शस्त्र थानों में जमा करने के आदेश जारी किये गये हैं। सभी जनप्रतिनिधियों से आवंटित शासकीय वाहन तत्काल वापसी के निर्देश दिये जा चुके हैं। सुविधा पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार के लिये आवेदन किया जा सकेगा। धार्मिक स्थानों में राजनैतिक उद्देश्य से आयोजन प्रतिबंधित रहेगें तथा कोलाहल अधिनियम के तहत् सायं 10ः00 बजे से सुबह 6ः00 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। जातिगत् आधार पर प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा, किसी समाज के सभा एवं धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी की जायेगी। विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाने, घृणा की भावना या तनाव उत्पन्न करने जैसे कोई कार्य नहीं किये जा सकेगें। राजनैतिक दल व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध हेतु उनके घरों के सामने प्रदर्शन या धरना किसी भी परिस्थिति में नहीं किये जा सकेगें। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का पूर्णतः पालन किया जायेगा। जुलूस आदि के लिये आयोजकों को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पूर्व में सूचित करना आवष्यक होगा।
शहडोल।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित दाहिमा ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के तैयारियों की जानकारी आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों को दी। कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन हेतु कार्यक्रम प्रसारित कर दिया गया है। उन्होनें बताया कि शहडोल संसदीय क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 23 मई 2019 को होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहडोल संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के लिये 02 अप्रैल 2019 से 09 अप्रैल 2019 तक नाम निर्देषन जमा किये जायेगें, नाम निर्देशन का परीक्षण एवं जांच 10 अप्रैल 2019 को की जायेगी तथा 12 अप्रैल 2019 तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। उन्होनें बताया कि लोकसभा निर्वाचन में शहडोल जिले के 7 लाख 20 हजार 975 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेगें। उन्होनें बताया कि लोकसभा निर्वाचन में 3 लाख 70 हजार 802 पुरूष मतदाता एवं 3 लाख 50 हजार 157 महिला मतदाता एवं 16 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेगें। कलेक्टर ने बताया कि शहडोल जिले में लोकसभा निर्वाचन हेतु विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी में 347, जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र में 298 एवं जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में 315 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी संसदीय क्षेत्र 11-सीधी में होने के कारण जिला कार्यालय सीधी में एवं विधानसभा क्षेत्र 84-जयसिंहनगर एवं 85-जैतपुर संसदीय क्षेत्र 12-षहडोल में होने के कारण संसदीय क्षेत्र (मुख्यालय अनूपपुर) के कार्यालय में नाम निर्देषन पत्र जमा किये जायेगें। उन्होनें बताया कि शहडोल जिले में निर्वाचन कार्यक्रम प्रसारित होने के साथ ही 10 मार्च 2019 से धारा 144 लागू कर शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये गये है तथा शस्त्र थानों में जमा करने के आदेश जारी किये गये हैं। सभी जनप्रतिनिधियों से आवंटित शासकीय वाहन तत्काल वापसी के निर्देश दिये जा चुके हैं। सुविधा पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार के लिये आवेदन किया जा सकेगा। धार्मिक स्थानों में राजनैतिक उद्देश्य से आयोजन प्रतिबंधित रहेगें तथा कोलाहल अधिनियम के तहत् सायं 10ः00 बजे से सुबह 6ः00 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। जातिगत् आधार पर प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा, किसी समाज के सभा एवं धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी की जायेगी। विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाने, घृणा की भावना या तनाव उत्पन्न करने जैसे कोई कार्य नहीं किये जा सकेगें। राजनैतिक दल व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध हेतु उनके घरों के सामने प्रदर्शन या धरना किसी भी परिस्थिति में नहीं किये जा सकेगें। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का पूर्णतः पालन किया जायेगा। जुलूस आदि के लिये आयोजकों को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पूर्व में सूचित करना आवष्यक होगा।
