शहडोल।बुरी नियम से हांथ पकड़ने वाले को 1 वर्ष की सजा

बुरी नियम से हांथ पकड़ने वाले को 1 वर्ष की सजा


शहडोल।(दीपक केवट) मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओं द्वारा जानकारी दी गई कि 29 जनवरी मंगलवार को सतीष शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जैतपुर के द्वारा दा.प्र. क्र. 382/2017 में आरोपी बंधू चैधरी पिता बैशाहन चैधरी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रूपौला थाना जैतपुर जिला शहडोल को भादवि की धारा 354 के अधीन 1 वर्ष की सजा एवं 500 रू के अर्थदण्ड तथा धारा 323 में माह का कारावास एवं 500 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

यह है मामला

6 अक्टूबर 2014 को फरियादिया ने थाना जैतपुर मे आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी बंधू चैधरी ने बुरी नियत से उसका हांथ पकड़ा एवं उसके साथ मारपीट की है। आरोपी के विरूद्ध धारा 354,323 भादवि. के तहत अपराध क्र./2014 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्प्यायालय मेें पेश किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी बंधु चैधरी पिता बैशाहन चैधरी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रूपौला थाना जैतपुर जिला शहडोल को दोषी पाते हुये भादवि की धारा 354 के अधीन 1 वर्ष की सजा एवं 500 रू के अर्थदण्ड एवं धारा 323 में 6 माह का कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से अमित कोठे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सशक्त पैरवी की गई है।
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