शहडोल ।हत्या के आरोपी पति - पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के आरोपी पति - पत्नी को आजीवन कारावास की सजा



शहडोल (दीपक केवट)
। जिला लोक अभियोजन अधिकारी विश्वजीत पटेल द्वारा जानकारी दी गई कि 27 दिसम्बर 2018 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल ने आरोपी उमेश कोल पिता नानकुन कोल तथा आरोपी किरन कोल पति उमेश कोल, दोनों निवासी ग्राम बंधबावड़ा थाना कोतवाली जिला शहडोल को आजीवन कारावास तथा तीन वर्ष के स़़श्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
यह है पूरा मामला
06 मार्च 2017 को फरियादी मो0 नसीर पिता मो0 शिद्दीक उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम बंधबावड़ा , कोतवाली जिला शहडोल ने थाना कोतवाली में यह सूचना दी कि मेरा छोटा भाई मृतक मो0 सैययाद उर्फ जमारा बाबू 05 मार्च 2018 को शाम करीब 7 बजे , अभी वापिस आता हूं कहकर गांव की तरफ निकला था, जो रात में घर वापिस नही आया । फोेन लगाने पर उसका फोन कवरेज के बाहर बता रहा था। सुबह तलाश करने पर पता चला कि गांव के खेत में मेरे भाई की लाश पड़ी है, जाकर देखा तो मृतक के गले में किसी धारदार हथियार के कई गहरे तथा लम्बे चोट के निशान थे। मृतक के चेहरे पर पूरा खून लगा हुआ था एवं जमीन पर भी काफी खून फैला था। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि मृतक सैययाद तथा आरोपी उमेंश कोल की पत्नी किरन कोल के मध्य प्रेम संबंध थें। इस बारे में जब आरोपी को पता चला तो उसने अपने पत्नी के द्वारा फोन लगवाकर मृतक को बंधिया में मिलने आने के लिए बुलाया । शाम को जब मृतक आरोप की पत्नी से मिलने आया तब घटनास्थल पर पहले से छिपे हुए उमेश कोल ने सैययाद के सिर पर टांगी से वार कर उसे गिरा दिया । जब सैययाद उठकर भागने लगा तो किरन कोल ने उसका पेंट पकड़कर खींच लिया तथा आरोपी ने मृतक के गले में टांगी से 3-4 वार किए जिससे गर्दन से काफी खूून बहने लगा तथा मृतक वहीं मर गया । इस घटना का खुलासा स्वयं आरोपी उमेश कोल तथा उसकी पत्नी आरोपी किरन कोल ने किया कि उन्होंने ही मिलकर मृतक की हत्या की है। आरोपियों से पूछताछ करने पर पायाा गया कि उन्होंने मृतक का पर्स, मोबाइल की सिम तथा टांगी की बेंत को अपने घर ले जाकर चूल्हे में आग में जला दिया था। एवं मोबाईल को गांव के बाहर रोड़ के किनारे फेंक दिया था, साथ ही टांगी को अपने ससुराल में ले जाकर छिपा दिया था। जाॅच के उपरांत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर अपराध प्रमाणित होना पाए जाने पर अभियोंग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल के द्वारा आरोपी उमेश कोल पिता नानकुन कोल तथा आरोपी किरन कोल पति उमेश कोल दोंनों को सजा सूनाई।
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