शहडोल।दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास,माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर करता था बलात्कार

दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास
माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर करता था बलात्कार



शहडोल (दीपक केवट)। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला शहडोल द्वारा दुष्कर्म करने वाले स्वयं सिंह ठाकुर पिता राधेश्याम सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी मंठार पाली जिला उमरिया के आरोपी स्वयं सिंह ठाकुर को भादवि की धारा 376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा में अपराधी पाते हुए आरोपी को  7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

यह है पूरा मामला

फरियादिया द्वारा 22 जून 2017 को अपने माता पिता के साथ आकर थाना कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई गई कि आरोपी स्वयं सिंह ठाकुर ने अपने साथियों के माध्यम से पीड़िता को धमकी देकर उसका फोन नंबर ले लिया था इसके बाद आरोपी फोन पर पीड़िता से माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा।
  21 जून 2017 की शाम को पीड़िता जब कोचिंग जा रही थी तो आरोपी ने पीड़िता को धमकी देकर अपने साथ पांडव नगर स्थित रूम में ले आया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना किया गया विवेचना करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत स्वयं सिंह ठाकुर को दोषी पाया गया।
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