कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद नावेद उर्फ पप्पू को किया जिला बदर

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद नावेद उर्फ पप्पू  को किया जिला बदर



(दीपक केवट )

शहडोल । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5,6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद नावेद पिता रईस अहमद उर्फ पप्पू उम्र 18 वर्ष 03 माह निवासी वार्ड नं. 05 ओम कालोनी शहडोल जिला शहडोल  को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना,उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी किये है। जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि, उक्त व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चिता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा सबंधित थानों को सूचना भेजना होगा।

      ज्ञातव्य हो कि, मोहम्मद नावेद पिता रईस अहमद उर्फ पप्पू द्वारा वर्ष 2018 से थाना सोहागपुर मे  विभिन्न अपराधों का आरोपी होने पर उसके विरूद्व प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाता रहा है।  पुलिस अधीक्षक शहडोल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि, आपराधिक राज्य राज्य सूरक्षा अधिनियम 8(1) के तहत उक्त व्यक्ति को इस आशय का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था कि, उपरोक्त वर्णित विभिन्न अपराधों के परिपेक्ष्य आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाएं रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिले की सीमाओ से क्यों न एक वर्ष के लिये निष्कासित किया जाएं। उक्त कारण बताओ नोटिस तामीली के पश्चात अनावेदक स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय द्वारा परित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई, परन्तु अनावेदक द्वारा अपने बचावं में इसके अतिरिक्त न कोई जवाब प्रस्तुत किया गया न ही उनके विरूद्व दर्ज शेष अन्य आपराधिक प्रकरणो में दोष मुक्त संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किये गए। कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा अनावेदक के विरूद्व पंजीकृत प्रकरणों की प्रस्तुत सूची एवं अन्य प्रकरणों का विधिवत अवलोकन कर समीक्षा करने पर पाया कि, अनावेदक वर्ष 2018 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहकर लोक व्यवस्था एवं शांति सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर रहा है। उनके विरूद्व पंजीबद्व प्रकरण इस बात के द्योतक है कि, जिससे यह नही कहा जा सकता है कि अनावेदक सामाज विरोधी, आपराधिक कृत्यों में लिप्त नही रहा है ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा लगाएं गए आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अनावेदक की समाज विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं क्षेत्र में शंति सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के लिये उचित प्रतीत होता है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सूरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5,6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद नावेद पिता रईस अहमद उर्फ पप्पू को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल एवं शहडोल जिले की सीमा से लगे हुए जिलो से निष्कासित करने के आदेश पारित किये गए है।

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