नहीं चलेगी लापरवाही ,पुलिस अधीक्षक की निरीक्षक व प्रधान आरक्षक पर कार्यवाही,पास्को एक्ट के तहत तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
(दीपक केवट)
शहडोल।मुख्यालय जिले के देवलोन्द थाना अंतर्गत पास्को एक्ट के 03 प्रकरणों के आरोपी की ओर से फरियादिया के भाई व पिता पर प्रकरण पंजीबद्ध कर संदिग्ध कार्रवाई करने एवं फरियादीया की ओर से थाने में समय-समय पर की गई रिपोर्ट पर उचित वैधानिक कार्रवाई न करने के आरोप में निरीक्षक जालम सिंह तथा प्रधान आरक्षक कमलेश त्रिपाठी दोनों थाना देवलौद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र शहडोल संबंध किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियम के अनुसार गुजारा भत्ता देय होगा एवं पुलिस लाइन में ली जाने वाली घटनाओं में उपस्थित रहेंगे।
डीएसपी सोनाली गुप्ता करेंगी जाँच
पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक इस मामले की जांच सुश्री सोनाली गुप्ता डीएसपी महिला प्रकोष्ठ करेगी।