जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने 23 अगस्त को पूर्णतः बंद रहेगी
(दीपक केवट - 7898803849)
शहडोल।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने जिले में नोवल कोरोना वायरस ;कोविड.19 के संक्रमण को रोकने के उददेष्य सेे गृह विभाग भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम मे भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शहडोल जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र मे प्रत्येक रविवार कोे लाॅकडाउन घोषित किया गया है। जिसके तहत वाणिज्य कर विभाग भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए प्रशासकीय एवं लोकहित में शहडोल जिले की समस्त देशीए विदेशी मदिराए भांगए वाईन शाॅप दुकाने एवं देशीए विदेशी मद्य भण्डागार 23 अगस्त 2020 दिन रविवार को पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश दिये है।