शहडोल।अब 10 से 4 सभी प्रतिष्ठान खुलने का नया आदेश

अब 10 से 4 सभी प्रतिष्ठान खुलने का नया आदेश

(दीपक केवट - 7898803849)
शहडोल। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी ने डॉ. सतेन्द्र सिंह ने 09 मई को जारी आदेशों के तहत अब शहडोल जिला अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में समस्त एकल स्थायी व्यवसायी प्रतिष्ठान व आवासीय क्षेत्रों में स्थित दुकानें प्रात: 10 बजे से शाम 04 बजे तक खोलने की अनुमति के आदेश जारी किये हैं, हालांकि कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में 04 मई को जारी आदेशों के तहत से समस्त प्रावधान यथावत प्रभावशील रहेंगे, एक बार फिर कलेक्टर ने आदेशों में सोशल डिस्टेसिंग और मास्क को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इनका पालन करने और ऐसा न करने पर कार्यवाही के आदेश भी दिये हैं।
Previous Post Next Post