शहडोल नगर में बिना नियम लग रहे है होर्डिंग्स,
होर्डिंग्स कारोबारियों की चल रही मनमानी,
नही है प्रशासन का कोई डर, न हीं हो रही है कोई कार्यवाही
शहडोल।(दीपक केवट) यदि शहडोल नगर मेें कहीं भी अपने होर्डिंग लगवाने हों, तो नियम कानून से डरने की जरूरत आपको नहीं है। जिस जगह जब चाहें, जहां चाहें, तब अपना होर्डिंग लगवा सकते हैं। नगर पालिका परिषद की अनदेखी के कारण शहर में सारे नियम कानून को ताक में रखके सैकड़ों होर्डिंग इस स्थिति को बयां कर रहे हैं। जबकि नगर पालिका परिषद से सिर्फ 55़14 होर्डिंग लगाने की अनुमति मिली है, वही देखने को यह मिला कि शहर में लगे हाोर्डिंग्स नगर पालिका परिषद के बताये मुताबिक सूत्रो की माने तो कई अधिक है। जिसके कारण राजस्व को क्षति हो रही है, परंतु नगर पालिका परिषद शहडोल अधिकारीगण चुप्पी साधे है। आखिर न जाने इसकी वजह क्या है....?
नगरपालिका के नियम के अनुसार 70 होर्डिंग्स वैध
हर चैराहे, सड़क और गलियों में भी होर्डिंग लगे हुए हैं। इससे न सिर्फ राहगीर भ्रमित होते हैं, बल्कि मानक के विपरीत लगे होर्डिंग्स से हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका परिषद में होर्डिंग्स के रेट बढ़ाने के लिए एक साल से प्रक्रिया चल रही है। न जाने क्यों बीते साल होर्डिंग्स का टैक्स वसूल करने का टेंडर भी नहीं हो पाया। इसके बावजूद शहर में सैकड़ों होर्डिंग लगे हुए हैं। इससे न सिर्फ नगर पालिका परिषद को राजस्व की हानि हो रही है वहीं दूसरी ओर अवैध होर्डिंग से शहर की शोभा भी धूमिल होती दिखाई दे रही है। वहीं नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने बताया कि नई विज्ञापन नीति को अनुमति मिल चुकी है। इस नियम के तहत बाद में जो होर्डिंग लगे हुए हैं उनसे नए रेट के हिसाब से वसूल किया जायेगा शहर में नगर पालिका परिषद द्वारा लगभग 70 होर्डिगों की ही अनुमति ही दी गई थी। लेकिन सत्ताधारी दलों के नेताओं समेत रसूखदारों के होर्डिंग होने के कारण अधिकारी इन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पार रहे है। जबकि अधिकतर होर्डिंग्स नियमों को ताक पर रखते हुए डिवाइडर पर, बिजली के खंभों पर और बल्लियों के सहारे टंगे हुए है। बुढ़ार चैराहा एवं कोतवाली रोड पर लगे एक होर्डिंग का फ्रेम सड़क की ओर होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रात के अंधेरे में इन जानलेवा होर्डिंग्स में फंसकर आए दिन राहगीर घायल होते रहते हैं।
ये है होर्डिंग के नियम
यदि नियमों की बात करें तो नियम अनुसार ऐसे होर्डिंग अवैध होते हैं, जिनसे आवागमन बाधित हो, फुटपाथ पर होर्डिंग लगाना अवैध है। फुटपाथ के पीछे खाली पड़े भाग में होर्डिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा डिवाइडर पर बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे होर्डिंग भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक खंभे पर सड़क से तीन मीटर की दूरी पर दो होर्डिंग लगा सकते हैं। इसके लिए नगर पालिका परिषद की अनुमति अनिवार्य है। बिजली के खंभे और पेड़ों के सहारे लगने वाले होर्डिंग अवैध होते हैं। चैराहे से पचास मीटर दूरी पर होर्डिंग लगा सकते हैैं,परंतु यहां ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है।
इन्होंने कहा
नगर में होर्डिंग पुरानी नीति के तहत लगाए गए हैं आगामी मार्च माह में नए सिरे से पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसका शुल्क भी जमा कराया जायेगा। वहीं नगर में वर्तमान समय में 55़14 होर्डिंग की अनुमति है बाकी की सारी होर्डिंगे अवैध तरीके से लगाई गई है,जिनपर शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।
अमित तिवारी
सीएमओ,नगरपालिका परिषद शहडोल
आपने यह मामला मेरे समक्ष लाया है,मेरे द्वारा शीघ्र ही कलेक्टर शहडोल को निर्देशित किया जाएगा कि अवैध होर्डिंग्स पर कार्यवाही करें।
जे.के.जैन
संभागायुक्त,शहडोल

