ग्राम खांडा की 14 वर्षीय नाबालिग बालिका की हत्या का हुआ खुलासा,जहरीला जंगली फल खिलाकर की हत्या
दीपक केवट
शहडोल।फरियादी द्वारा चौकी दर्शिला थाना जैतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादी की नाबालिग बालिका उम्र 14 वर्ष घर से बिना बताये कहीं चली गई है, फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जैतपुर ने विवेचना के दौरान गुमशुदा नाबालिग बालिका का शव कुंए में मिला। शव का पंचनामा तैयार कर थाना जैतपुर में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। गुमशुदा बालिका का शव प्रथमदृष्टया संदिग्ध अवस्था में पाया गया। घटनास्थल का अत्यंत गहनता एवं बारीकी से परीक्षण करने हेतु फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के वैज्ञानिक सहित डॉग स्क्वॉड के माध्यम से कार्यवाही की गई। घटनास्थल से प्रकरण से संबंधित साक्ष्य एकत्र करने के लिए कई पुलिस टीमें विनियोजित की गईं।
जहरीला जंगली फल खिलाकर की हत्या
पुलिस विवेचना के दौरान विभिन्न टीमों ने घटना के विभिन्न आयामों पर विश्लेषण एवं साक्ष्य संकलन किया। समस्त टीमों के समग्र निष्कर्ष के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि स्थानीय युवक शिवेन्द्र उर्फ गुड्डा का नाबालिग बालिका के साथ प्रेम संबंध था। एसआईटी टीम के द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित सन्देही शिवेन्द्र सिंह कॅवर उर्फ गुड्डा पिता अजीत सिंह उम्र 29 साल को अभिरक्षा में लेकर मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए काफी विशद पूछताछ की गई। लम्बी अवधि तक की गई गहन पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी एवं मृत नाबालिग बालिका का पिछले एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, खांडा में अतिथि शिक्षक के पद पर पूर्व में पदस्थ था। जिस दौरान उसका परिचय बालिका से हुआ। आरोपी उस बालिका से फोन पर बात करने लगा । जब नाबालिग के घर में कोई नहीं होता तो आरोपी उसके घर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। कुछ दिन पहले जब मृत नाबालिग बालिका द्वारा समय से पीरियड्स नही आने एवं शादी करने के लिए आरोपी शिवेन्द्र सिंह से कहा गया तो उसने बालिका से बोला कि वह अलग जाति का है। जिससे शादी होना संभव नही है और इस प्रकार उसने नाबालिग बालिका को रास्ते से हटा देने की योजना बनाई। आरोपी बालिका को मारने की मन ही मन योजना बना रहा था किन्तु उससे संपर्क एवं संबंध भी मधुर बनाये रखने का अभिनय कर रहा था ताकि वह उसके विश्वास में बनी रहे। वह बालिका से फोन पर बात करते हुए उसे मिलने के लिए अवसर की चर्चा करता रहता था। दिनांक 13-11-22 सुबह से ही आरोपी ने मृतिका को मारने की योजना अंतिम रूप से बना ली थी। उसने रविवार के दिन मृतिका के स्कूल न जाने पर दोपहर में कई बार फोन लगाकर उससे मिलने की बात की। फिर शाम को पुनः फोन लगाकर उसे कुएं के पास मिलने के लिए राजी किया। शाम लगभग 04:15 बजे उसके घर के बाहर से आवाज देकर बालिका को बुलाया। तब बालिका ने अपनी छोटी बहन से कहा कि वह 02 मिनट में आ रही है। ऐसा कहकर जाने के बाद उसे आरोपी घर के बाहर ही खड़ा मिल गया और कुएं की तरफ चलने का इशारा किया। यह बड़ा कुआं आरोपी शिवेंद्र सिंह के रिश्तेदार का ही है। कुएं के किनारे झाड़ियों में बैठकर दोनों ने बातें की। इस दौरान दोनों के बीच गर्भ ठहरने की बात पर थोड़ा सा विवाद भी हुआ। आरोपी अपने साथ पहले से ही जहरीला जंगली फल लाया था। उसके द्वारा मृतिका को उक्त जंगली फल यह कहकर खिलाया गया कि इससे तुम्हारा गर्भपात हो जायेगा और तुम्हें पीरियड आ जायेंगे। उक्त जंगली फल को खाने से उसकी मृत्यु हो गई। शव को छुपाने के नियत से आरोपी ने उक्त शव को कुएं में फेंक दिया।
प्रकरण की विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 376 ( 2 ) एन, 302, 201 ताहि, 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आपराधिक धाराओं का ईजाफा किया गया है। प्रकरण में अन्य साक्ष्यों का संकलन करने हेतु आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है ।
इस प्रकार पुलिस अधीक्षक शहडोल के सशक्त एवं सतत् मार्गदर्शन में प्रकरण की त्वरित विवेचना एवं अपराधी की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने में शहडोल पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। प्रकरण में पुलिस । अधीक्षक शहडोल द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी हेतु 10,000/- रूपये का एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल द्वारा 30,000/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा शहडोल पुलिस की इस उपलब्धि हेतु विशेष रूप से सराहना की गई है एवं प्रकरण के निराकरण में भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा ।

