जिला मजिस्ट्रेट शहडोल ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में अधिकारियों को दिया स्पष्ट निर्देश,जानिए कर्फ्यू के दौरान क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बन्द

जिला मजिस्ट्रेट शहडोल ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में अधिकारियों को दिया स्पष्ट निर्देश



सभी *उपखंड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों* के लिए मैं कोरोना कर्फ्यू के संबंध में फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ।

(दीपक केवट)

शहडोल।कृपया कोरोना कर्फ्यू के आदेश को ध्यान से पढ़ें एवं छूट के बिंदु का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

1. आवागमन के लिए सभी बस, ऑटो रिक्शा इत्यादि पर रोक नहीं है। लोग रेलवे स्टेशन, अपने कार्यस्थल और टीकाकरण के लिए जाने हेतु इसका उपयोग करेंगे।

2. आवश्यक वस्तुओं की चलायमान दुकानें बन्द नहीं रहेंगी जिसमें राशन/pds//सब्ज़ी/फल/दूध/अंडा/ के चलायमान दुकानें या ठेले सम्मिलित हैं। कृपया इन ठेलेदुकानों को बंद न करें l सब्ज़ी मंडी बंद रहेगी लेकीन ठेले पर सब्जी घूम घूम कर बेची जा सकेगी ।

3. सब्जी मंडी में सब्जी गांव से ला रही गाड़ियों को ना रोका जाए लेकीन यह सुनिश्चित जरूर करें कि सब्जी मण्डी से सब्जी की बिक्री ना हो l

4. फीवर क्लिनिक, सैंपल टेस्टिंग, पॉजिटिव मरीजों का होम आइसोलेशन, उनको दवा का पहुंचना, आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराना और टीकाकरण अभियान *ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य* हैं। कृपया अपनी और अपनी टीम की ऊर्जा उसपर ज़्यादा लगाएं।

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