1 नवम्बर से 3 नवम्बर तक जिले के अमलाई, धनपुरी-3 क्षेत्र की मदिरा दुकानो में शुष्क दिवस घोषित
(दीपक केवट)
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने शहडोल जिले के समीपवर्ती जिला अनूपपुर मे उप निवार्चन को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1965 की धारा 24 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियो का प्रयोेग करते हुए 1 नवम्बर से 3 नवम्बर 2020 को शाम 6 बजे तक जिले के देशी व विदेशी मदिरा दुकान अमलाई, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान धनपुरी नं.3 के लिये शुष्क दिवस घोषित किया है तथा उक्त अवधि में दुकानो से मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रखने के आदेश जारी किये।
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