शहडोल।माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश की अवहेलना के संबंध में सुशील रजक (सिल्लू) राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिलाध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश की अवहेलना के संबंध में सुशील रजक (सिल्लू) राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिलाध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन 


शहडोल।  सुशील रजक (सिल्लू) राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिलाध्यक्ष को शहर के बीचो-बीच गैस गोदाम होने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश की अवहेलना के संबंध में व संदर्भित पत्र क्र0/जन शिकायत क्र.-9017291 शहडोल दिनांक 20.08.2019 के संबंध में सम्भागयुक्त शहडोल को ज्ञापन सौंपा है। 
ज्ञापन में विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में एक आवेदक सुशील रजक द्वारा दिनांक 20.08.2019 को दिया गया था जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। 
उक्त मामले को उच्च न्यायालय जबलपुर में ले जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय WP-9761-2019 दिनांक 06.08.2019 द्वारा उक्त गैस गोदाम को हटाने हेतु 03 महीने का समय दिया गया जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।
संभागायुक्त से सुशील रजक (सिल्लू) ने मांग की  है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपालन में इस विषय पर समुचित कार्यवाही करें जिससे क्षेत्र में कोई अनहोनी न हो।
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